देवास जिले में आबकारी विभाग ने बागली में कार्यवाही कर 10 प्रकरण किये दर्ज
देवास/बागली। जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, संग्रहण एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग के दल ने वृत्त बागली(अ) के ग्राम माली पुरा, गांधी कॉलोनी, काली कोठी, जटाशंकर, दगड़ी, आरिया में कार्यवाही की। ग्राम नया खूट के जंगल में नाले किनारे महुआ शराब निर्माण करने के अड्डों पर मुखबिर की सूचना पर दबिस एवं सर्चिंग की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 45 लीटर हाथ महुआ शराब एवं लगभग 02 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त कर मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। किया गया। उक्त कार्यवाही में 10 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत कायम कर विवेचना में लिए गए। जप्त मदिरा एवं लाहन का बाजार मूल्य 02 लाख 9000 रूपये है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक दिनेश भार्गव, आबकारी आरक्षक, राजेश जोशी शामिल थे। आबकारी विभाग द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
रिपोर्टर -: साजिद पठान