कालूखेड़ा थाना पुलिस द्वारा किया खुलासा लूट की घटना को अंजाम देनेवाले आरोपी को किया गिरफ्तार

  कालूखेड़ा थाना पुलिस द्वारा किया खुलासा लूट की घटना को अंजाम देनेवाले आरोपी को किया गिरफ्तार

 

रतलाम दिनांक 03.04.24 को निलेश पिता किशनलाल राठौर निवासी रणायरा ने अपने साथ मावता पेट्रोल पम्प के 10 लाख 56 हजार रूपये दो मोटर सायकलो पर सवार चार अज्ञात नकाबपोशो के द्वारा लुट करने के सम्बध मे थाना कालुखेडा पर आवेदन पत्र पेश किया । जिसकी प्रारम्भिक जांच करते आवेदन असत्य होना पाया गया तथा पेट्रोल पम्प संचालक दिनेश डिया के द्वारा अपने सह संचालक निलेश राठौर पर पेट्रोल पम्प की राशी का गबन करने व धोखाधडी कर झुठी कहानी रचने के सम्बध मे आवेदन पत्र पेश किया । जो आवेदन के अवलोकन व निलेश राठौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन जांच पर प्राप्त साक्ष्यो से उत्पन्न संदेह के आधार पर मामला अपराध धारा 409,420,424,203,120बी भादवि का पाया जाने से थाना कालुखेडा पर अपराध क्रमांक 87/24 पंजीबद्ध किया गया ।

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पुलिस की कार्यवाही

मावता पेट्रोल पम्प सह संचालक निलेश राठौर द्वारा दिनांक 03.06.24 को दिये गये 10 लाख 56 हजार रूपये की लूट सम्बधी आवेदन पत्र की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राकेश खाखा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गेश आर्मो के नेतृत्व मे थाना प्रभारी कालुखेडा संतोष चौरसिया के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया।जिसमे घटना स्थल पर प्राप्त साक्ष्य व निलेश द्वारा बताई गई घटना मे काफी भिन्नता होकर संदेह उत्पन्न हुआ। सायबर सेल की टीम द्वारा तकनीक साक्ष्यों के का अवलोकन किया गया, घटना स्थल से लगे हुये मार्गो एवं गांवो के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, पेट्रोल पम्प पर कार्यरत कर्मचारी व ग्रामीण जनो से पुछताछ पर निलेश राठौर पर करीबन 4 – 5 लाख रूपये का कर्जा होना व पम्प पर कुल 08 लाख 17 हजार रूपये की राशि होना ज्ञात हुआ । जबकि निलेश द्वारा 10 लाख 56 हजार रूपये की राशि लुट होना बताया जा रहा था जो कि असत्य था । इसी सम्बध मे पेट्रोल पम्प के संचालक दिनेश डिया द्वारा अपने सह संचालक निलेश राठौर पर शंका जाहिर करते हुये अपने पेट्रोल पम्प पर 08 लाख 17 हजार रूपये की राशि के गबन करने के सम्बध मे आवेदन पेश किया गया । जिससे निलेश द्वारा पुलिस के समक्ष पेश किये गये लुट सम्बधी घटना के आवेदन की असत्यता को बल मिला । जिस पर अपराध क्रमांक 87/24 धारा 409,420,424,203,120बी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । विवेचना के दौरान आरोपी निलेश राठौर को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर सुझबुझ व हिकमतअमली से पुछताछ की गई जिसमे आरोपी द्वारा अपने अन्य चार साथियो चिमन पिता बंशीलाल पाटीदार निवासी ग्राम मावता, आजाद पिता मोहम्मद शाह निवासी ग्राम मावता, आबिद शाह उर्फ गोलु पिता सुल्तान शाह निवासी मावता, कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पिता भंवरलाल कुमावत निवासी ग्राम बेहपुर के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर लूट की झुठी सुचना देकर पेट्रोल पम्प की राशि गबन करने व अपने साथी कान्हा के घर पर छुपाना बताया जो सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गबन की राशि 08 लाख 17 हजार रूपये व घटना मे प्रयुक्त दो मोटर सायकले जप्त की गई ।

 

गिरफ्तारशुदा आरोपी

1  निलेश पिता किशनलाल राठौर उम्र 28 साल निवासी ग्राम रणायरा थाना कालुखेडा,

2  चिमन पिता बंशीलाल पाटीदार उम्र 34 साल निवासी ग्राम मावता थाना कालुखेडा,

3  आजाद पिता मोहम्मद शाह उम्र 32 साल निवासी ग्राम मावता थाना कालुखेडा,

4  आबिद शाह उर्फ गोलु पिता सुल्तान शाह उम्र 26 साल निवासी मावता थाना कालुखेडा,

5  कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पिता भंवरलाल कुमावत उम्र 22 साल निवासी ग्राम बेहपुर थाना भावगढ जिला मन्दसौर,

 

सराहनीय भुमिका  निरीक्षक संतोष चौरसिया थाना प्रभारी कालुखेडा, उनि कैलाश जोशी, उनि अमित शर्मा ,सउनि गलसिह भवेल, सउनि मोहम्मद युनुस खान, सउनि मनीष शर्मा, प्र आर लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी, प्र आर मनमोहन शर्मा, प्र आर 717 जगवीरसिह, प्र आर 237 विजय मीणा, आर विपुल भावसार, आर राहुल पाटीदार, आर तुषार सिसोदिया आर 337 सावरिया पाटीदार, आर 1175 रोहित, आर 1134 अनिल जाट, आर 65 कमलेश बुनकर, आर 1030 नरेन्द्र डाबी, आर 994 अनिल रावत, आर 461 लक्ष्मण, आर 822 पवन जाट, आर 754 हर्षदीप, आर 123 मनीष पाटीदार, आर दीपराजसिह, आर रविन्द्रसिह, सेनिक 1029 दिलीप, सेनिक 1031 कारूसिह, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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