कलेक्‍टर गुप्‍ता ने आरोपी इमरान गनी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्यवाही

कलेक्‍टर गुप्‍ता ने आरोपी इमरान गनी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्यवाही

 

आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखने के आदेश  देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत आरोपी इमरान गनी उर्फ नवाब कुरैशी पिता अब्‍दुल गनी कुरैशी उम्र 38 साल निवासी देवास पर कार्यवाही की है।

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गुप्ता ने आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखे जाने के आदेश दिये हैं।

रिपोर्टर :- साज़िद पठान

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