न्यायालय सजा – एक ही विवाद में दोनो पक्षो 6 लोगो को सजा एक पक्ष में 4 साल तो दूसरे पक्ष को 6 माह का सश्रम कारवास, 3 हजार का अर्थदंड।

न्यायालय सजा – एक ही विवाद में दोनो पक्षो 6 लोगो को सजा एक पक्ष में 4 साल तो दूसरे पक्ष को 6 माह का सश्रम कारवास, 3 हजार का अर्थदंड।

 

देवास/सोनकच्छ । एक ही परिवार में खेत के रास्ते को लेकर 30 जून 2020 को विवाद हो गया जिसमे एक पक्ष से फरियादी कल्याणसिंह पिता प्रहलादसिंह व उसके भाई भवरसिंह निवासी चौबारा जागीर के साथ आरोपीगण इंदर सिंह पिता हमीर सिंह व तेजसिंह पिता हमीरसिंह निवासी चौबारा जागीर के द्वारा खेत में सोयाबीन बोने की बात को लेकर डण्डे से मारपीट की जिससे भवर सिंह को सिर में गम्भीर स्वरूप की चोंट आयी तथा कल्याणसिंह को भी चोंट आयी आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना सोनकच्छ ने न्यायालय में धारा 294,325,326,506, 34 भा.द.वि. में प्रकरण प्रस्तुत किया गया जहा न्यायालय में विचारण पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने आरोपीगण को धारा 325,326 में दोषी पाते हुए 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वही इसी मामले में दूसरे पक्ष के फरियादी तेजसिंह पिता हमीरसिंह निवासी चौबारा जागीर उसकी पत्नी सावित्रा बाई व मां रामकुवर बाई के साथ खेत में से निकलने की बात को लेकर आरोपी बाबूलाल पिता प्रहलादसिंह उसके भाई कल्याणसिंह व रायसिंह, भंवरसिंह ने डण्डो से मारपीट कर जिससे फरियादी तेजसिंह व उसकी पत्नी व माता को चोट आयी थी, मामले में फरियादी पक्ष ने सोनकच्छ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमे आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में धारा 294,323,325,34 भा.द.वि. में प्रस्तुत किया गया न्यायालय प्रकरण में विचारण के पश्चात्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को आरोपीगण को धारा 325 में दोषी पाते हुए छः छः माह का कारावास एवं तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण में अभियोजन की ओर से गजराजसिंह कुशवाह, अपर लोक अभियोजक ने पेरवी की तथा विशेष सहयोग आरक्षक जसवंतसिंह पवार का रहा।

रिपोर्टर – साज़िद पठन

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