Ladli Lakshmi Yojana: मध्य प्रदेश में गरीब वर्ग के लोगों की बेटियों की पढ़ाई और शादी की टेंशन खत्म, अब सरकार देगी 1.50 लाख की आर्थिक सहायता 

Ladli Lakshmi Yojana: मध्य प्रदेश में गरीब वर्ग के लोगों की बेटियों की पढ़ाई और शादी की टेंशन खत्म, अब सरकार देगी 1.50 लाख की आर्थिक सहायता आज के संपूर्ण आर्टिकल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की लाली लक्ष्मी योजना के बारे में जहां पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बेटियों के लिए महत्वपूर्ण कई सारी योजनाएं चलाई गई है। Ladli Lakshmi Yojana

जिसमें से एक लाडली लक्ष्मी योजना भी है इसका मतलब होता है कि बेटियों की विवाह और पढ़ाई के लिए खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा और एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी

Ladli Lakshmi Yojana

केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक, सभी बेटियों को आगे बढ़ाने और उनकी शिक्षा-शादी तक में आर्थिक मदद देने के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही हैं. ऐसी ही एक योजना है लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana), जिसे मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार चला रही है.

ये खासी लोकप्रिय है, क्योंकि इसके जरिए बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक पूरी टेंशन ही खत्म हो जाती है. आइए जानते हैं इस योजना के फायदे और इसमें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस…

21 साल की होने पर एकमुश्त 1 लाख रुपये

Ladli Laxmi Yojana मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ड्रीम स्कीम भी है. बेटियों शिक्षा और शादी में आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है. इसके तहत ना केवल शुरुआती शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा जैसे लॉ, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी मदद मिलती है. यही नहीं अगर बेटी की उम्र 21 साल हो जाती है और उनकी शादी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से उसे एकमुश्त 1 लाख रुपये दिए जाते हैं.

विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
योजना का नाममुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2007
योजना का उद्येश्यबालिका जन्म के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में लागू की गई है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियायोजना के लिए पात्रता- पात्रता एवं शर्ते (सामान्य प्रकरणों के लिये) 1. 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका। 2. माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों। 3. माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो । 4. माता-पिता आयकर दाता न हों। 5. प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 01 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी। योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन 1. जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंरतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है, तथा पूर्व से ही दो बच्चें हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2. अनाथ बालिकायें या दत्तक पर गई बालिकाओं को भी योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा। 3. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। 4. जेल में बन्द महिला कैदियों से जन्मी पात्र बालिकाओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। 5. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया है उन प्रकरणों में एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत किये जायंेगे। 6. बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्रा
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता ,छात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंकोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
पदभिहित अधिकारीबाल विकास परियोजना अधिकारी
समय सीमा1 वर्ष
आवेदन प्रक्रियायोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया – 1. कोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा/कैफे, लोक सेवा केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से योजना अंतर्गत आवेदन कर सकता है। 2. हितग्राही बालिका के पंजीयन क्रमांक, बालिका के नाम, जन्मतिथि, माता अथवा पिता के नाम से बालिका की जानकारी योजना की वेबसाईट ladlilaxmi.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
आवेदन शुल्कनिः शुल्क
अपीलकलेक्टर
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिबालिका का ऑन लाइन पंजीयन उपरांत 1,43,000/- का प्रमाण पत्र दिया जाएगा | बालिका को कक्षा 6वी में प्रवेश पर 2000/- कक्षा 9वी में प्रवेश पर 4000/- कक्षा 11वी में प्रवेश पर 6000/- एवं कक्षा 12वी में प्रवेश पर 6000/- की छात्रवृति दी जायेंगी. लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठयक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रू- 25000/- की प्रोत्सा्हन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दिए जाऐंगे। राशि रूपए 100,000/- का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात् हुआ हो।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानट्रेजरी द्वारा सीधे हितग्राही के बैंक खाते मे
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://ladlilaxmi.mp.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1.बालिका का माता / पिता के साथ फोटो 2. मूल निवासी / स्थानीय/ माता या पिता मतदाता पहचान पत्र / परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र 3. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र 4. बालिका का टीकाकरण कार्

इन कारणों से कैंसिल हो जाएगा आवेदन

लाडली लक्ष्मी योजना में आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मांगी गई सभी तरह की जानकारियां बिल्कुल सही और सटीक हों. अगर जांच के उपरांत कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा बालिका की मृत्यु हो जाने पर भी ये निरस्त हो जाएगा, जबकि अगर बच्ची का बाल विवाह होता है, तो भी इसे कैंसिल कर दिए जाने का प्रावधान है.

|| Disclaimer || आज के संपूर्ण आर्टिकल में हमने मध्य प्रदेश में चलाई गई कन्याओं के हित में लाली लक्ष्मी योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है यह जानकारी हमने अधीर आधिकारिक वेबसाइट तथा सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म से कुछ जानकारी इकट्ठी करके आपको अपडेट की है। यदि इसमें आपको कोई भी गला जानकारी मिलती है तो हमारी वेबसाइट राजस्थान ब्रेकिंग किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगी।